नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को सिर्फ यह बताने की जरूरत है कि वह किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं। वह शाकाहारी है या मांसाहारी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस देकर जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट मे उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड यात्रा से जुड़े आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई।