Tuesday, March 18, 2025
Homeअहमदाबादफूड कोर्ट, रेस्त्रां को NOC और BU के बगैर खोलने की मंजूरी,...

फूड कोर्ट, रेस्त्रां को NOC और BU के बगैर खोलने की मंजूरी, शर्त इतनी- दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी संचालक की होगी

अहमदाबाद। राजकोट अग्निकांड के बाद अहमदाबाद में फायर एनओसी और बीयू के बगैर चलने वाली कई संपत्तियों को सील किया गया था। नगर निगम ने अब सील किए गए फूड कोर्ट और रेस्त्रां को फायर एनओसी और बीयू के बगैर खोलने की अनुमति दे दी है। नगर निगम के नए निर्णय के अनुसार फूड कोर्ट और रेस्त्रां मालिक 300 रुपए खर्च करके उसे दोबारा चालू कर सकते हैं। बस, शर्त इतनी है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी संचालकों की होगी। शहर में अनेक जगहों पर अवैध तरीके से फूड कोर्ट और रेस्त्रां चल रहे हैं, उनके पास न तो फायर एनओसी है और न ही बीयू परमिशन। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है।
नगर निगम के नए नियम के अनुसार संचालकों को 300 रुपए के स्टैंप पेपर पर लिखित आश्वासन देना होगा कि एक महीने में फायर एनओसी और तीन माह के अंदर बीयू परमिशन ले लेंगे। नगर निगम के नए नियम को लेकर सवाल उठने लगे हैं। नगर निगम फूड कोर्ट और रेस्त्रां को ढील देकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। फूड कोर्ट और रेस्त्रां में लोगों की भारी भीड़ होती है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments