रांची। जमीन घोटाला मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले 13 जून को सुनवाई के दौरान ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला लंबित रखा था। हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उन पर जमीन घोटाले के मामले में धन शोधन का आरोप है।
कथित भूमि घोटाला मामले की जांच के लिए ईडी की एक टीम 30 जनवरी को दिल्ली में शांति निकेतन स्थित सोरेन के आवास पर पहुंची थी। टीम यहां करीब 13 घंटे तक रुकी। ईडी सूत्रों ने बताया कि इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन बंगले पर मौजूद नहीं थे। छापेमारी के दौरान 36 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई थी। बेनामी नाम से पंजीकृत हरियाणा नंबर प्लेट वाली एक बीएमडब्ल्यू कार भी मिली थी। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि कुछ अहम दस्तावेज भी मिले थे। हाईकोर्ट के जज जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जमीन घोटाला मामले में 31 जनवरी की रात को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। वहीं, इस मामले में अफसर अली, जेएमएम नेता अंतु तिर्की, प्रियरंजन सहाय, विपीन सिंह और इरशाद समेत 22 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।