Saturday, March 15, 2025
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गृह विभाग ने गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में शराब पीने की छूट को लेकर नियमों की घोषणा की, सब कुछ सीसीटीवी में कैद होगा

गांधीनगर। राज्य सरकार ने गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में शराब पीने की छूट दी है। गृह विभाग ने शराब में छूट को लेकर आधिकारिक नियमों को जारी किया है। नशाबंदी और आबकारी नियायमक ने शनिवार को गिफ्टी सिटी मैनेजिंग डायरेक्टर को शराब में छूट के लिए स्पेशल ऑपरेटिव प्रोसिजर्स (एसओपी) भेज दिया है। इस पर कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। गिफ्ट सिटी में एफएल-3 का लाइसेंस मंजूर होने पर वाइन एंड डाइन फैसिलिटी एरिया में सीलबंद बोतल रखी जाएगी, उसका वहीं उपयोग भी करना होगा। सभी एरिया को सीसीटीवी सर्वेलंस में रखने का निर्देश दिया गया है। इसके फुटेज को तीन महीने तक संभाल कर रखना होगा।
गिफ्ट सिटी में एफएल-1 और 2 लीकर की बिक्री और उपयोग के लिए लाइंसेस है। राज्य में पहली बार औद्योगिक स्थल पर बैठकर शराब पीने और खाना खाने के साथ एफएल-3 लाइसेंस के लिए पाॅलिसी जारी की गई है। एसओपी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एफएल-3 लाइसेंस धारक यहां से शराब न तो बाहर लेकर जा सकेगा और न ही बाहर से शराब लेकर यहां आ सकेगा। एफएल-3 जहां है वहीं शराब लेकर उसका उपयोग करना होगा।

वाइन एंड डाइन फैसिलिटी अर्थात् एफएल-3 लाइसेंस होल्डर के नियम

  • लाइसेंस धारक को लीकर की खरीद-बिक्री का पूरा हिसाब रखना होगा।
  • लाइसेंस धारक शराब एक्सेस परमिट और अस्थायी परमिट रखने वालों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं परोसेगा।
  • अधिकृत व्यक्ति (लाइसेंस धारक) के अलावा कोई भी व्यक्ति लाइसेंस के तहत काम नहीं कर सकता है।
  • लाइसेंस धारकों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जिला अधीक्षक, नशाबंदी और उत्पाद शुल्क, गांधीनगर को आवेदन करना होगा। साथ ही, FL-3 लाइसेंस के तहत काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लाइसेंस धारक को एक पहचान पत्र जारी करना होगा और वही जानकारी जिला नशाबंदी और उत्पाद शुल्क, गांधीनगर को देनी होगी।
  • लाइसेंस धारक यह सुनिश्चित करने के बाद ही परमिट धारक को शराब परोस सकता है कि अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित शराब परमिट और अस्थायी परमिट वैध है।
  • लाइसेंस धारक सीलबंद शराब की बोतल को जहां रखेगा उस स्थान को सीसीटीवी की निगरानी में रखा जाना चाहिए। इसकी रिकॉर्डिंग 3 महीने तक रखनी होगी। नशाबंदी एवं उत्पाद शुल्क निदेशक के आदेश पर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करनी होगी।
  • वाइन एंड डाइन की सुविधाओं को अलग रखना होगा। शराब पीने की जगह सार्वजनिक स्थानों से दूर होनी चाहिए।
  • वाइन एंड डाइन फैसिलिटी एरिया में अधिकृत व्यक्ति या परमिट धारक ही प्रवेश कर सके।
  • लाइसेंस धारक को वाइन एंड डाइन एरिया के प्रवेश द्वार पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात करना होगा।
  • लाइसेंस धारक को रोज का हिसाब रात 12:00 बजे तक अपलोड करना होगा।
  • एफएल-3 लाइसेंस धारक को शराब प्रदेश के एफएल-1 लाइसेंस धारक से खरीदना होगा। खास प्रकार की ब्रांड, दूसरे राज्यों अथवा विदेश से शराब मंगाने के लिए नशाबंदी और उत्पाद शुल्क विभाग से मंजूरी लेनी होगी।

लीकर एक्सेस परमिट/अस्थायी परमिट वालों के नियम
1) लीकर एक्सेस परमिट/अस्थायी परमिट प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
2) लीकर एक्सेस परमिट प्राप्त करने से पहले, संलग्न नमूने के अनुसार, मौजूदा कानूनों, विनियमों का पालन करने की गारंटी दी जानी चाहिए।
3) लीकर परमिट धारक को गिफ्ट सिटी में नौकरी छोड़ने के अगले दिन लाइसेंस रद्दीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
4) शराब एक्सेस परमिट/अस्थायी परमिट धारक को शराब पीने के बाद अपना परमिट और बिल अपने पास रखना होगा। सक्षम अधिकारी परमिट की जांच करने के लिए मांगे तो तुरंत देना होगा।
5) लीकर एक्सेस परमिट धारक परमिट को अपने पास सुरक्षित रखेगा। यदि परमिट खो जाए या लिखावट ठीक-ठाक न हो तो तुरंत नये परमिट की प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

सिफारिश करने वाले अधिकारी के लिए
1) सिफारिश करने वाले अधिकारी को कंपनी के आधिकारिक लेटर पैड पर ही प्रस्ताव देना होगा।
2) जिस व्यक्ति के लिए परमिट की सिफारिश की जाती है उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। व्यक्ति की आयु, स्थायी और अस्थायी निवास, रोजगार सहायता, पहचान पत्र आदि की पुष्टि करने के बाद परमिट को मंजूरी/आवेदन करना होगा।
3) परमिट जारी करने से पहले लीकर एक्सेस परमिट धारक से मौजूदा कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए संलग्न प्रपत्र में एक वचन पत्र रखा जाएगा।
4) अनुशंसा अधिकारी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अपने कार्यालय में शराब परमिट धारकों की अद्यतन सूची प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पालन किए जाने के संदर्भ में

1) गिफ्ट सिटी के प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारियों को नियुक्त करके गिफ्ट सिटी के एम. डी को इसकी सूचना निदेशक, नशाबंदी एवं उत्पाद शुल्क, गुजरात राज्य, गांधीनगर को लिखित रूप में दी जाएगी।
2) एफएल-3 लाइसेंस का प्रबंधन ठीक से न होने पर अधिकृत अधिकारी तुरंत निदेशक, नशाबंदी और उत्पाद शुल्क, गांधीनगर को सूचित करेगा।
3) अनुशंसित अधिकारी द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का सत्यापन करने के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में लीकर एक्सेस परमिट जारी किया जाएगा।
4) अनुशंसा अधिकारी द्वारा जारी की गई अस्थायी परमिट को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर सत्यापित किया जाएगा और यदि किसी अनुशंसा अधिकारी द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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