अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने आमिर खान के बेटे जुनैद खान की पहली फिल्म महराज पर रोक लगा दी है। यह फिल्म 14 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली थी। जस्टिस संगीता विशेन ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि फिल्म पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ताओं ने फिल्म पर आपत्ति जताई है। इस पर अगली सुनवाई 18 जून को होगी। भगवान श्रीकृष्ण और वल्लभाचार्य के भक्तों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि यह फिल्म 1962 के लिबल महाराज केस पर आधारित है जो पब्लिक आॅर्डर पर खराब असर डालती है। इससे हिन्दु धर्म को ठेस पहुंचती है।
याचिकाकर्ता के वकील मिहिर जाूेशी और केयूर गांधी ने अदालत को बताया कि बॉम्बे की सुप्रीम कोर्ट के अंग्रेज न्यायाधीशों द्वारा लिया गया फैसला हिन्दु धर्म की निंदा करता है। भगवान श्रीकृष्ण के साथ भक्ति गीतों की निंदनीय टिप्पणिंया करता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हम लोगों ने रिलीज होने से पहले फिल्ममेकर से प्राइवेट स्क्रीनिंग की मांग की थी, पर कोई जवाब नहीं आया।
याचिकाकर्ता ने बताया कि फिल्म का न तो कोई ट्रेलर आया है और न ही कोई प्रमोशनल इवेंट हुआ। इस फिल्म को रिलीज किया जाता है तो इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को ज्ञापन देकर रिलीज रोकने और तत्काल एक्शन लेने की मांग की गई है। हालांकि अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।
याचिकाकर्ता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है।
बता दें, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए बनाया गया था, लेकिन फिल्म बनने के बाद इसे बनाने वाली कंपनी यशराज फिल्म्स और आमिर खान ने इसे सिनेमाघरों में रिलीज न करने का फैसला लिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यशराज फिल्म्स की प्रवक्ता ने बताया कि फिल्म 14 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज नहीं होगी।