नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने एनटीए और सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है। नीट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा परिणाम पर असर पड़ा है, एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) को इनका जवाब देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। मेडिकल परीक्षा का संचालन करने वाली एजेंसी एनटीए पर कई आरोप लगाए गए हैं। छात्रों का कहना है कि इस बार परीक्षा में भार गड़बड़ी हुई है।
नीट यूजी में अनियमितताओं को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने शनिवार, 8 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार ने नीट के रिजल्ट को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब दिए। इसके बाद एनटीए ने कहा कि सभी छात्रों के लिए नीट की दोबारा परीक्षा नहीं होगी, जिन अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। एक सप्ताह बाद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की स्पेशल बेंच ने 10 उम्मीदवारों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।