कोलकाता। सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए शिक्षक भर्ती रद्द कर दी। जज देबांशु बसाक और मोहम्मद सब्बीर रशीद की खंडपीठ ने कहा कि जो लोग लंबे समय से फर्जी रूप से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें ब्याज समेत रुपए लौटाने होंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 25 हजार शिक्षकों की नौकरियों को रद्द कर दिया गया।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिन लोगों को एसएससी पैनल की समाप्ति के बाद नौकरी मिली है उन्हें चार सप्ताह के अंदर ब्याज सहित वेतन लौटाना होगा। इस पर 12 फीसदी सालाना ब्याज लगेगा।