नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए सभी पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकालने का आदेश दिया है। यह निर्णय भी लिया गया है कि यदि पाकिस्तानियों ने भारत सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा के बाद भारत में रुकते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद उन्हें तीन साल की जेल, तीन लाख रुपये का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए सार्क वीजा धारकों को 26 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया था। जबकि मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है। जिन वीजा श्रेणियों के तहत पाक नागरिकों को भारत छोड़ने की अनुमति है, उनमें वीजा ऑन अराइवल, बिजनेस, फिल्म, पत्रकार, ट्रांजिट, कॉन्फ्रेंस, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री और समूह तीर्थयात्री वीजा शामिल हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ 4 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले ‘आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम-2025’ के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने बुधवार, 23 अप्रैल को पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए सार्क वीजा पर आए पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। भारत सरकार ने गुरुवार, 24 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों के मेडिकल समेत सभी तरह के वीजा रद्द कर दिए हैं और उन्हें 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी तरह के वीजा रद्द कर दिए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई हैं। भारत में मौजूद जिन पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा की अवधि समाप्त हो गई है, उन्हें 27 अप्रैल से पहले पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जिन पाकिस्तानी नागरिकों को मेडिकल वीजा दिया गया है, उन्हें 29 अप्रैल तक भारत छोड़कर अपने देश लौटना होगा।