देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा ने आज, 21 फरवरी 2025 को पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा प्रस्तुत भूमि विधेयक पारित कर दिया, जो उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950) संशोधन विधेयक, 2025 है। इसके लिए नए विधेयक के तहत राज्य के 13 में से 11 जिलों में राज्य के बाहर के लोगों के कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लग जाएगा और बाहरी लोग इन जिलों में खेती के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। जिन दो जिलों में यह प्रतिबंध लागू नहीं है, वे हैं हरिद्वार और उधमसिंह नगर। यह संशोधन नगर निगम सीमा के बाहर भूमि की खरीद पर लागू होगा। बिना अनुमति के आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने की अनुमति देने वाला प्रावधान अभी भी लागू रहेगा।
पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने बुधवार को विधेयक को मंजूरी दी थी। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2021 में भूमि कानून पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति 2022 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। मौजूदा संशोधन में सरकार ने उन सभी प्रावधानों को हटा दिया है जो मूल कानून में निर्धारित 12.5 एकड़ से अधिक अतिरिक्त भूमि को पर्यटन, उद्योग, कृषि और अन्य उपयोगों के लिए किसी को भी हस्तांतरित करने की अनुमति देते थे। संशोधन में कहा गया है कि जमीन खरीदने से पहले विक्रेता को उप-पंजीयक के समक्ष हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। इसमें यह उल्लेख किया गया होगा कि उन्होंने या उनके परिवार ने राज्य में कहीं भी आवासीय प्रयोजन के लिए 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि नहीं खरीदी है।