नई दिल्ली। केरल की एक अदालत ने भ्रामक विज्ञापन के एक मामले में योगगुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। जानकारी के अनुसार न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने बाबा रामदेव, बालकृष्ण और दिव्य फार्मेसी के खिलाफ वारंट जारी किया है। पलक्कड़ के औषधि निरीक्षक ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। उनकी शिकायत के आधार पर औषधि एवं चमत्कारिक इलाज यानी आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम, 1954 की धारा 3(डी) और धारा 7(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया। मजिस्ट्रेट अदालत ने 16 जनवरी को आदेश दिया था कि शिकायतकर्ता और सभी आरोपी अनुपस्थित हैं। सभी आरोपियों के लिए जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं। पलक्कड़ जिला न्यायालय की वेबसाइट पर मामले की स्थिति के अनुसार अगली सुनवाई अब 1 फरवरी को होगी। यह पहली बार नहीं है जब बाबा रामदेव के खिलाफ उनके विभिन्न उत्पादों के विज्ञापनों को लेकर कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी कोरोना को ठीक करने का दावा करने के बाद डॉक्टरों के संगठन ने उनका विरोध किया था। इसके अलावा एड्स और समलैंगिकता का इलाज करने का दावा करने के लिए भी उन पर कार्रवाई की गई है।