कोलकता। यहां की सियालदह सत्र अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। जज अनिर्बान दास ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-64, 66 और 103 के तहत दोषी ठहराया। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने केस शुरू होने के 57 दिन बाद फैसला सुनाया है। जज ने अपने फैसले में कहा- तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए।
आरोपी संजय रॉय ने अदालत में कहा- मुझे इस केस में फंसाने वाले अन्य लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है? इसके जवाब में जज ने कहा कि मैंने सभी सबूतों की बारीकी से जांच की है और गवाहों को सुना है, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं, इन सबके बाद तुम्हें दोषी पाया है। अदालत 20 जनवरी को आरोपी संजय रॉय को सजा सुनाएगी। इस दौरान उसे न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। आरजी कर अस्पताल को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन किया गया था।
बता दें, गत 9 अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में पाया गया था। कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले साक्ष्यों के आधार पर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामले की बारीकी से जांच की थी। सीबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में संजय रॉय को आरोपी बताया था।