अहमदाबाद। नाव में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा नए दिशानिर्देश ‘गुजरात अंतर्देशीय जहाज नियम, 2024’ की घोषणा की गई है। जिसमें प्लेजर क्राफ्ट बोट के रजिस्ट्रेशन, सर्वे और संचालन की अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही राज्य में आंतरिक जलमार्गों पर संचालित नावों के नियमन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किये गये हैं।
गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के नए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य के सभी प्लेजर क्राफ्ट बोट
के मालिकों को नाव का पंजीकरण जिला कलेक्टर कार्यालय में अनिवार्य रूप से कराना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य समुद्री बोर्ड द्वारा नाव का सर्वेक्षण किया जाएगा। साथ ही नाव का संचालन जिलाधिकारी या नगर आयुक्त से परमिट लेकर करना होगा। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करने पर बोट मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।