सूरत। फायर विभाग द्वारा पांडेसरा में जनसेवा मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल को सील करने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने भी इसे पहली बार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सील कर दिया और तीनों संचालकों को 28 नवंबर को दस्तावेज के साथ पेश होने का अल्टीमेटम दिया।
राज्य सरकार की ओर से नया एक्ट लागू होने के बाद सभी अस्पतालों, क्लीनिकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के साथ ही सूरत शहर और जिले के सभी अस्पतालों को जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण की निगरानी में रखा गया है। इस बीच नगर निगम के अग्निशमन विभाग द्वारा पांडेसरा स्थित जनसेवा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को सील करने के बाद पुलिस की ओर से भी जांच की जा रही है। इस अस्पताल के संचालकों द्वारा नये एक्ट के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराये जाने पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. अनिल पटेल द्वारा शुक्रवार को देर रात अस्पताल को सील कर दिया। अस्पताल के तीन संचालकों बबलु रामाश्रय शुक्ल (निवासी- साईं पूजा रो हाउस, भेस्तान), गंगाप्रसाद वैकुठप्रसाद मिश्रा (गृहम सोसाइटी, हनुमान मंदिर, गोडादरा) और राजाराम केशवप्रसाद दुबे (118/ए तृप्तिनगर, मिलन प्वाइंट, पांडेसरा) को द गुजरात क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट अधिनियम-2021 के तहत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया है तो आगामी 28 नवंबर को आधार प्रमाण के साथ उपस्थित होने का अल्टीमेटम दिया गया है। अन्यथा इस अधिनियम के तहत तीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी।