सूरत। पतंग के मांझे से युवक का गला कटने के बाद पुलिस ने उत्तरायण से दो महीने पहले ही अधिसूचना जारी करके चीनी मांझा और तुक्कल पर प्रतिबंध लगा दिया है। परिपत्र 22 नवंबर से 16 जनवरी तक अमल में रहेगा। शुक्रवार से लागू अधिसूचना में कहा गया है कि जर्जर छतों पर पतंग नहीं उड़ाई जानी चाहिए। सुबह 6 से 8 बजे तक पतंग, नायलॉन मैटेरियल से कोट किए गए और नॉन-बायोडिग्रेडेबल चीनी मांझे पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस द्वारा जारी अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी।