अहमदाबाद। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनने का आदेश दिया गया है। सचिवालय, सरकारी, अर्ध-सरकारी कार्यालयों, बोर्ड-निगमों, स्थानीय स्व-सरकारी कार्यालयों आदि सहित सभी विभागों में दोपहिया वाहनों पर अधिकारियों/कर्मचारियों और पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट अनिवार्य है। अब राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों और छात्रों को भी हेलमेट पहनना होगा। राज्य के पुलिस महानिदेशक विकास सहाय ने राज्य के सभी निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखा है।
डीजीपी विकास सहाय ने पत्र में लिखा है कि- राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में लगभग 16.4 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। वे आवागमन के लिए अधिकतर दोपहिया वाहनों का उपयोग करते हैं। वर्ष 2023 के दौरान राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कुल 7,854 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 2,767 (35%) मौतें हेलमेट न पहनने के कारण हुईं। इनमें से 2,082 (26.50%) लोग 26 साल से कम उम्र के थे, जो बेहद चौंकाने वाली बात है। इसमें से अधिकतर विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र थे।
पत्र में कहा गया है कि हेलमेट पहनना एक सरल और अत्यधिक प्रभावी कदम है। हेलमेट का उपयोग करने से सिर की गंभीर चोटों का खतरा कम हो सकता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के अनुसार, दोपहिया वाहन चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है। आपसे सहयोग की अपील है कि सभी विश्वविद्यालयों (निजी/सरकारी) को अपने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को हेलमेट पहनने हेतु प्रोत्साहित करें।