Wednesday, April 30, 2025
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शैक्षणिक प्रवास को लेकर राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन, स्कूलों को यात्रा से 15 दिन पहले लेनी होगी मंजूरी

अहमदाबाद। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शैक्षणिक प्रवास को लेकर गाइडलाइन जारी की है। शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने सोशल मीडिया(X) पर जानकारी पोस्ट की है। वडोदरा में हरणी नाव हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों में छात्रों के प्रवास पर रोक लगा दी थी। तब से अब तक किसी भी स्कूल को बच्चों को टूर पर ले जाने की मंजूरी नहीं दी गई थी। यह भी आदेश दिया गया था कि नई गाइडलाइन जारी होने तक कोई भी स्कूल टूर का आयोजन न करे। हालांकि, दिवाली की छुट्टियां अब शुरू होने वाली हैं और दिवाली के बाद बच्चों के लिए स्कूलों में टूर का आयोजन किया जाता है। कई स्कूलों ने प्रवास की मंजूरी के लिए शिक्षा विभाग से संपर्क किया था। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन बनाकर राज्य सरकार को भेज दी है. जिसमें आवश्यक संशोधनों किए गए हैं। अब बच्चों को टूट पर ले जाने के लिए स्कूलों को इस नई गाइडलाइंस का पालन करना होगा।

स्कूलों को टूर पर जाने से 15 दिन पहले सभी महत्वपूर्ण विवरणों के साथ संबंधित विभाग और गांधीनगर को सूचित करना होगा। इसके ही प्रवास के प्रत्येक दिन की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा स्कूल को एक जिम्मेदार अनुभवी व्यक्ति को टूर का ‘संयोजक’ नियुक्त करना होगा। स्कूल को टूर में शामिल होने के लिए प्रत्येक 15 छात्रों पर एक शिक्षक की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही छात्रों को टूर के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह समझाने के लिए एक पैनल मीटिंग आयोजित करनी होगी।

स्कूलों को ऐसे लेनी होगी मंजूरी

* यदि स्कूल का प्रवास प्रदेश के अंदर है तो संबंधित जिला शिक्षाधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षाधिकारी/शासनाधिकारी मंजूरी लेनी होगी।
* यदि स्कूल का प्रवास राज्य के बाहर है, तो आयुक्त/निदेशक कार्यालय, गांधीनगर और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय से अनुमति लेनी होगी।
* यदि स्कूल का टूर विदेश का है तो शिक्षा विभाग, सचिवालय से मंजूरी लेनी होगी।

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