Wednesday, March 19, 2025
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किरायेदारों का रजिस्ट्रेशन न कराने वालों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन, दो हजार से ज्यादा पर कार्रवाई, सबसे ज्यादा सूरत में

अहमदाबाद। गुजरात में 27 अक्टूबर तक किरायेदार पंजीकरण को लेकर पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिन मालिकों ने किरायेदारों का पंजीकरण नहीं कराया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिसमें 13 से 18 अक्टूबर तक राज्य के कुल 2515 किरायेदारों-मालिकों के खिलाफ पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई। प्रदेश में 13 से 18 अक्टूबर तक किरायेदार पंजीकरण पर चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने कुल 30,305 किरायेदारों की जांच की और पंजीकरण नियमों का पालन नहीं करने वाले कुल 2515 किरायेदार-मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। इनमें सबसे ज्यादा सूरत में 625, अहमदाबाद में 148, राजकोट में 151, आणंद में 104, गांधीनगर में 18, साबरकांठा में 91, भरूच में 434, कच्छ में 146, अरावली में 20, पंचमहाल में 76, महिसागर में 25, वलसाड में 70, देवभूमि द्वारका में 51, सुरेंद्रनगर में 74, मोरबी में 42, नवसारी और तापी-व्यारा में 12-12, जामनगर में 8, जूनागढ़ में 34, गिर सोमनाथ में 3, बनासकांठा में 12, पाटन में 7, भावनगर में 10 पर कानूनी कार्रवाई की गई।

बता दें, मकान मालिक ऑफलाइन-ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। जिसमें ऑफलाइन पंजीकरण के लिए व्यक्ति को स्थायी पते का प्रमाण, पहचान प्रमाण, नागरिकता की जानकारी, किराये का समझौता, वैवाहिक स्थिति की जानकारी, संपर्क नंबर, पासपोर्ट आकार की फोटो सहित दस्तावेजों के साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन में व्यक्तिगत रूप से फॉर्म भरना होगा। जबकि गुजरात सिटीजन फर्स्ट एप्लीकेशन के जरिए घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।
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