अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार, 8 अक्टूबर को राज्य के अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर दोपहिया वाहन चालकों, पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट नियम का सख्ती से पालन शुरू करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति प्रणव त्रिवेदी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ने अधिसूचना जारी कर दोपहिया वाहन चलाने वाले अधिकारियों आैर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य करने का आदेश दिया है।
यह आदेश अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) द्वारा पंजरापोल चार रास्ता पर फ्लाईओवर बनाने की योजना पर आपत्ति जताने वाले अंबावाड़ी के निवासियों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। हाईकोर्ट ने इस याचिका की विषय वस्तु का विस्तार करते हुए इसमें ट्रैफिक समस्या को भी शामिल कर लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहां कोई हेलमेट नहीं पहनता। मैंने अहमदाबाद में अपने एक साल के दौरे के दौरान किसी भी दोपहिया चालक को हेलमेट पहने हुए नहीं देखा। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि वे हेलमेट पहनने पर जोर क्यों नहीं देते?’
जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि बोडकदेव इलाके में सुबह तीन बजे तक वाहनों का आवागमन रहता है। यह मुंबई में यात्रा करने जैसा है। यहां ट्रैफिक के बावजूद सुबह या शाम को कोई हेलमेट नहीं पहनता। इसके अलावा सेफ्टी हेडगियर का उपयोग न करने की प्रथा की आलोचना करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मैंने यहां हेलमेट की दुकानें नहीं देखी है। गुजरात में कोई इसका उत्पादन नहीं कर रहा है।