लखनऊ। मऊ विधानसभा सीट से विधायक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के नेता अब्बास अंसारी को कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिया है। उत्तर प्रदेश के मऊ में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को दो साल की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मऊ जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह ने सजा सुनाई। यह मामला 3 मार्च 2022 का है। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित जनसभा में अब्बास अंसारी ने सरकार बनने पर अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी थी। इस भड़काऊ बयान को लेकर विरोध हुआ था और मऊ कोतवाली के तत्कालीन उपनिरीक्षक गंगाराम बंदे ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
अब्बास अंसारी पर आईपीसी की 6 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें धारा 506, धारा 171एफ, धारा 189, धारा 153ए, धारा 120बी शामिल है। इन धाराओं के तहत दर्ज मामले की सुनवाई मऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) डॉ. केपी सिंह की अदालत में चल रही थी, जिन्होंने अब अब्बास अंसारी को दोषी करार दिया है। यह मामला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अब्बास अंसारी न सिर्फ पूर्व बाहुबली सांसद मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, बल्कि मऊ सीट से मौजूदा विधायक भी हैं।