Saturday, May 31, 2025
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स्कूल प्रवास को लेकर नया नियम: दो पुलिसकर्मियों को साथ ले जाना और थाने में जानकारी देना अनिवार्य

गांधीनगर। वडोदरा में हरणी बोटकांड के बाद राज्य सरकार ने स्कूलों को अपने बच्चों को प्रवास पर ले जाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए थे। अब राज्य सरकार ने स्कूल प्रवास को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब से स्कूल प्रवास के दौरान दो पुलिसकर्मी साथ रहेंगे। अगर प्रवास में छात्राएं हैं तो उनके साथ एक महिला पुलिसकर्मी भी रहेगी। इसके अलावा स्कूल को प्रवास के बारे में स्थानीय पुलिस थाने को सूचित करना होगा।
पुलिस महानिदेशक और मुख्य पुलिस अधिकारी विकास सहाय द्वारा राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र के अनुसार राज्य के सभी (सरकारी/अर्ध-सरकारी/निजी) स्कूलों के प्रिंसिपलों को निर्देश दिए गए हैं।
जिसमें उल्लेख है कि अब विद्यार्थियों के लिए आयोजित यात्रा/भ्रमण/पिकनिक/भ्रमण के दौरान 2 वर्दीधारी पुलिसकर्मी मौजूद रहें, स्कूल प्रधानाचार्य उक्त कार्य के लिए स्थानीय पुलिस थाने से संपर्क करें तथा यदि यात्रा/भ्रमण/पिकनिक/भ्रमण छात्राओं के लिए है तो उनके साथ महिला पुलिस कर्मी रखी जाएं।

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