अहमदाबाद। गुजरात में पिछले काफी समय से आंधी-तूफान के साथ बेमौसम बारिश हो रही है। गांधीनगर के मत्स्य आयुक्त ने मछुआरों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। जिसमें 1 जून से 15 अगस्त 2025 तक समुद्र में मशीनी नावों द्वारा मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गैर-मोटर चालित शिल्प को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। अरब सागर में हर साल सक्रिय मानसून को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के आदेशानुसार इस तरह की मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया है।
वर्ष 1997 में केंद्र सरकार के कृषि, पशुपालन और मत्स्यपालन विभाग के आदेश के अनुसार, गुजरात के मत्स्यपालन आयुक्त ने 1 जून से 15 अगस्त, 2025 तक यानी 61 दिनों की अवधि के लिए पश्चिमी तटीय क्षेत्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध घोषित किया है।
इसके कारण राज्य के तटीय क्षेत्रों के प्रादेशिक जलक्षेत्र में मोटर चालित नावों से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें लकड़ी की नावों, चप्पू वाली नावों और पैदल मछुआरों को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा मछुआरों को लिखित रूप से निर्देश दिया गया है कि सरकार के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 6/1(के) के उल्लंघन के लिए गुजरात मत्स्य अधिनियम-2003 की धारा 21/1(एफ) के अनुसार जुर्माना लगाया जाए।