अहमदाबाद। सूरत पुलिस विभाग में एसीपी के पद पर तैनात बीएम चौधरी को पुलिस महानिदेशक ने बर्खास्त करने का आदेश दिया है। बीएम. चौधरी ने 1993 में पीएसआई पद पर नियुक्ति प्राप्त करते समय गलत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। इसकी शिकायत मिलने के बाद उच्च पुलिस अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए थे। जिसमें बीएम चौधरी का जाति प्रमाण पत्र गलत होने की बात सामने आने के बाद डीजीपी की कार्रवाई के तहत यह फैसला लिया गया। एसीपी बीएम चौधरी की बर्खास्तगी से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।
बुधवार को डीजीपी विकास सहाय ने सूरत पुलिस विभाग के के डिवीजन में एसीपी के पद पर कार्यरत बीएम चौधरी को बर्खास्त करने का आदेश दिया। गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार कुछ महीने पहले एसीपी बीएम चौधरी के खिलाफ एक याचिका प्राप्त हुई थी। बताया गया कि पीएसआई की सीधी भर्ती के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों में उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। याचिका के बाद उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए और एसीपी बी एम चौधरी के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन पर रिपोर्ट मिली कि यह फर्जी है। तदनुसार, बुधवार को डीजीपीए ने गृह विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए एसीपी बीएम चौधरी को बर्खास्त करने का आदेश दिया तथा उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर दिया।