नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए संसद द्वारा पारित विधेयक को अंततः 5 अप्रैल, 2025 को मंजूरी दे दी। इसके बाद यह विधेयक कानून बन गया है। आज, 8 अप्रैल, 2025 से वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस प्रकार अब यह कानून पूरे देश में लागू होगा और साथ ही यह कानून आजादी से पहले के मुस्लिम वक्फ अधिनियम की जगह लेगा। इस बीच, वक्फ अधिनियम में सरकार के संशोधन के खिलाफ एक और याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर तत्काल सुनवाई करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। विपक्षी नेताओं समेत मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने एनडीए सरकार के वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।