वाॅशिंगटन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 7 अप्रैल, 2025 को मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अमेरिकी अदालत के इस फैसले से तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। 64 वर्षीय तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक हैं। फिलहाल उन्हें लॉस एंजिल्स के मेट्रोपोलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। 27 फरवरी को राणा ने सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएट जस्टिस एलेना कागन के समक्ष एक आपातकालीन याचिका दायर की थी, जिसमें ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई लंबित रहने तक प्रत्यर्पण पर रोक लगाने’ की मांग की गई थी।
पिछले महीने न्यायमूर्ति कागन ने राणा की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद राणा ने अपना आवेदन नवीनीकृत किया और अनुरोध किया कि नवीनीकृत आवेदन मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स को भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए आदेश में कहा गया है कि राणा की नई याचिका 4 अप्रैल, 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर एक नोटिस में कहा गया कि अदालत ने याचिका खारिज कर दी है। मुंबई हमले के आरोपी ने अपनी याचिका में भारत के खिलाफ कई आरोप भी लगाए थे। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2023 रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत की भाजपा सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करती है और तेजी से सत्तावादी होती जा रही है।
तहव्वुर राणा ने अपनी याचिका में कहा था कि अगर मुझे भारत को सौंपा गया तो वहां मुझे प्रताड़ित किया जाएगा क्योंकि मैं पाकिस्तानी मूल का मुसलमान हूं। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि अमेरिका ने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है।
अमेरिकी कोर्ट ने 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका खारिज की, अब भारत लाया जाएगा
RELATED ARTICLES