Wednesday, April 2, 2025
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मुख्यमंत्री योगी का सख्त आदेश: धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांसाहार प्रतिबंधित

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के सख्त आदेश जारी किए हैं। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे तत्काल बूचड़खाने बंद कराएं और धार्मिक स्थलों के पास मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएं।
2014 और 2017 में पहले जारी आदेशों का हवाला देते हुए योगी सरकार ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों के पास अवैध पशु वध और मांस की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। योगी के निर्णय को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। इसमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।
यह प्रतिबंध 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन लागू होगा। इस दिन पशु वध और मांस बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। योगी सरकार ने यूपी नगर निगम अधिनियम 1956 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और 2011 के प्रावधानों के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों को सख्त सजा देने के निर्देश दिए हैं।

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