नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) की आधिकारिक घोषणा के बाद अब पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने आज, 20 मार्च यूपीएस को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। पीएफआरडीए ने कहा कि यूपीएस से जुड़े नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए उनकी सेवानिवृत्ति से 12 महीने पहले औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। पीएफआरडीए की यह अधिसूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2025 को जारी यूपीएस अधिसूचना के अनुरूप है।
सरकार की ओर से जारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सार्वजनिक अधिसूचना के अनुसार यूपीएस एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना के बीच संतुलन बनाते हुए पिछले साल अगस्त 2024 में यूपीएस लॉन्च किया था। जो सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद गारंटीकृत पेंशन प्रदान करता है। इससे वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी।
यूपीएस का लाभ 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। जिसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद जीवनभर उनके 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत मिलेगा। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 वर्ष तक सेवा करनी होगी। इसके अलावा, समय-समय पर पेंशन में महंगाई राहत का लाभ भी जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के किसी सदस्य को कर्मचारी की पेंशन का 60 प्रतिशत प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक सेवा देने वाले कर्मचारी को न्यूनतम 25,000 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाएगा।