गांधीनगर। गुजरात सरकार ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण शुल्क में वृद्धि लागू कर दी है। अब जनता को इस सेवा का लाभ उठाने के लिए अधिक पैसे खर्च करने होंगे। पहले मृत्यु प्रमाण पत्र का शुल्क 5 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए पहले 10 रुपये शुल्क लगता था, जिसे बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। जिसका सीधा असर जनता पर पड़ेगा।
गुजरात सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण शुल्क में वृद्धि के साथ-साथ इसकी समय सीमा भी तय कर दी है। अब आपको जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 30 दिन के भीतर कराना होगा। यदि आप 30 दिनों के बाद पंजीकरण कराते हैं तो आपको विलंब शुल्क देना होगा। पहले विलम्ब शुल्क केवल 10 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, यदि जन्म या मृत्यु पंजीकरण में एक वर्ष से अधिक की देरी होती है तो 100 रुपये का शुल्क देना होगा और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी होगी। यह शुल्क वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
यदि कोई व्यक्ति जन्म या मृत्यु का पंजीकरण करते समय गलत जानकारी देता है तो उस पर 50 रुपये से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अब से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूपों में जारी किए जाएंगे तथा पहले प्रयुक्त शब्द ‘प्रतिलिपि’ को अब ‘प्रमाण-पत्र’ के नाम से जाना जाएगा। यह परिवर्तन प्रमाणपत्रों को अधिक प्रामाणिक और आधुनिक बनाने का एक प्रयास है। इन नियमों का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के समय पर पंजीकरण को बढ़ावा देना है।