नई दिल्ली। इंडियाज गॉट टैलेंट में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर विवादों में घिरे रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और नया एफआईआर दर्ज करने पर भी रोक लगा दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि आपके द्वारा कहे गए अभद्र शब्दों से आपके माता-पिता को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी और आपकी बहनें भी शर्मिंदा हुई होंगी। पूरा समाज शर्मसार महसूस कर रहा है। यह विकृत मानसिकता है। आपने अपनी विकृति जनता के सामने प्रस्तुत की है।
रणवीर इलाहाबादिया के वकील की एफआईआर रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अगर यह अश्लीलता नहीं है तो क्या है? हम आपके खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्यों रद्द करें? हालांकि, सभी कारकों पर विचार करते हुए, अदालत ने इस मामले में नई एफआईआर दर्ज नहीं करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाकर राहत तो दी, लेकिन कड़ी फटकार भी लगाई। उनसे अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा गया है। उन्होंने ऐसे शो प्रसारित न करने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मानसिक प्रदूषण और विकृत सोच है। तुम्हारे कार्यों ने तुम्हारे माता-पिता और बहनों को दयनीय स्थिति में डाल दिया है। इलाहाबादिया को मिल रही धमकियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे लोग भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और आपकी जीभ काटने की धमकी देंगे। न्यायमूर्ति एम कोटिश्वर सिंह ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यदि पुलिस आपको पूछताछ के लिए बुलाती है तो वह आपको सुरक्षा भी प्रदान करेगी। इसलिए आपको धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है।
रणवीर ने अपने यूट्यूब चैनल बीयर बाइसेप्स पर इस विवाद के लिए माफी मांगी है। रणवीर इलाहाबादिया उस समय विवादों में घिर गए थे, जब कॉमेडी शो के नाम पर उनका अभद्र टिप्पणी करने वाला एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसके कारण उनके पास बिना शर्त माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।