अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र में संशोधन के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि पूरी तरह से वैध नहीं होगी। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज तिथि को ही वैध तिथि माना जाएगा।
गुजरात हाईकोर्ट के अनुसार अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार जन्म पंजीकरण में दर्ज तिथि को ही सही तिथि माना जा सकता है। केवल अस्पतालों द्वारा दी गई जन्मतिथि ही वैध मानी जाएगी, अन्य दस्तावेजों में संशोधन होने की संभावना है। बता दें, हाईकोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र में तारीख सुधारने की अर्जी खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है।