गांधीनगर। गुजरात हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनने का आदेश दिया गया। आज, 11 फरवरी से सरकारी दफ्तरों में दोपहिया वाहन चलाने वाले सभी कर्मचारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हाईकोर्ट के कड़े रवैए के बाद डीजीपी विकास सहायता ने आदेश दिया है कि आज से हेलमेट पहने बिना बाइक चलाने वाले कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
डीजीपी विकास सहाय ने सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों के लिए हेलमेट कानून को अनिवार्य कर दिया है। डीजीपी के सर्कुलर के अनुसार 11 फरवरी से सभी सरकारी दफ्तरों में बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेशभर में सभी सरकारी कार्यालयों, विशेषकर सचिवालय गेट के बाहर यातायात पुलिस तैनात की जाएगी। डीजीपी के आदेश के अनुसार सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना होगा। हेलमेट कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए किसी भी कर्मचारी पर जुर्माने सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अहमदाबाद में बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले 660 सरकारी कर्मचारियों से 3.30 लाख जुर्माना वसूला गया
अहमदाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने आज पुलिस आयुक्त कार्यालय सहित सभी सरकारी कार्यालयों के पास विशेष अभियान चलाया, जिसमें 72 पुलिसकर्मियों सहित 660 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और कुल 3.30 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। उधर, प्रदेश की राजधानी गांधीनगर में नए और पुराने सचिवालय, डीजीपी कार्यालय, उद्योग भवन सहित कार्यालयों के बाहर विशेष अभियान के दौरान कुल 269 कर्मचारियों से 1.14 लाख जुर्माना वसूला गया।