Wednesday, April 30, 2025
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पूर्व डीजीपी कुलदीप शर्मा को तीन महीने की सजा; कांग्रेस नेता को पीटने के केस में कोर्ट ने 41 साल बाद दोषी ठहराया

भुज। भुज की सेशन कोर्ट ने पूर्व डीजीपी कुलदीश शर्मा और उनके एक अन्य साथी अधिकारी को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। कांग्रेस नेता अब्दुल हाजी इब्राहिम उर्फ ​​इभला सेठ की पिटाई के मामले में 41 साल बाद कोर्ट ने पूर्व डीजीपी कुलदीप शर्मा को दोषी करार दिया है।
जानकारी के अनुसार 6 मई 1984 को कांग्रेस नेता अब्दुल्ला हाजी इब्राहिम नलिया मामले में तत्कालीन आईपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा से मिलने गए थे। इस दौरान उनके बीच गरमागरमी हो गई और कुलदीप शर्मा ने गुस्से में आकर हाजी इब्राहिम को अपमानित करते हुए पीट दिया था। इस घटना में कुलदीप शर्मा के सहकर्मी अधिकारी गिरीश वसावडा व अन्य भी शामिल थे। अदालत ने सरकारी कार्यालय में शिकायत करने गए लोगों को अपमानित करने और उनकी पिटाई करने को गंभीर और अनुचित ठहराया है। इस केस के अभियोजक इकबाल मधरा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इकबाल मधरा कांग्रेस नेता अब्दुल हाजी इब्राहिम के बेटे हैं।
अबडासा के रहने वाले अब्दुल हाजी इब्राहिम नलिया में दर्ज एक मामले के संबंध में एसपी कार्यालय में मिलने गए थे। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक खरशंकर जोशी और मांडवी के विधायक जयकुमार संघवी सहित नेता भी मौजूद थे। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक कुलदीप शर्मा ने उन सभी का अपमान किया था। बाद में कार्यालय से अन्य पुलिस अधिकारियों को बुलाकर उनकी बुरी तरह पिटाई करवाई थी। मारपीट में अब्दुल हाजी इब्राहिम घायल हो गए थे। इस घटना के बाद उनके साथ आए शंकर गोविंदजी जोशी नामक नेता ने भुज के चीफ ज्युडिशियल कोर्ट में एसपी कुलदीप शर्मा समेत चार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

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