राजकोट। अहमदाबाद की ब्रांच में लाखों रुपए गबन करने वाले मैनेजर दिनेश दक्षिणी के अपहरण, हत्या मामले में राजकोट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कमल वेदप्रकाश शर्मा ने राजमोती ऑयल मिल के मालिक समीर पुत्र मधुकांतभाई शाह (उम्र 57, निवासी प्रांगण अपार्टमेंट, 5वीं मंजिल, अमीन मार्ग), कृपाल सिंह रघुवीर सिंह चूडासमा (उम्र 32, गोकुल सोसायटी स्ट्रीट नंबर 1, ध्रोल) और एएसआई योगेश रमनलाल भट्ट (उम्र 57, निवासी बहुमाली भवन के पास, सरकारी कॉलोनी) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इस मामले में कुल 10 आरोपी थे, जिसमें से तीन को दोषी ठहराया गया है। एक अभियुक्त की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अभियुक्तों में से एक व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया। जबकि अदालत ने शेष पांच आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया है।
जानकारी के अनुसार दिनेशभाई दक्षिणी राजमोती इंडस्ट्रीज की अहमदाबाद की शाखा में प्रबंधक के रूप में काम करते थे। साल 2016 में 65 से 70 लाख रुपये के गबन के संदेह में उनका अपहरण करके राजकोट ले जाया गया था। दिनेश दक्षिणी की पिटाई करने के बाद उन्हें बेदीपारा थाने के एएसआई योगेश भट्ट को साैंप दिया गया था। एएसआई उन पर अपराध कबूल करवाने का दबाव डाल रहा था। इसी बीच दिनेशभाई की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था।
इस घटना में पुलिस ने दिनेश दक्षिणी के साले अशोक केवलभाई ठक्कर की शिकायत पर मामला दर्ज किया करके 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अदालत में केस के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों की जांच के बाद अदालत ने आरोपी समीर शाह, उसके ड्राइवर कृपाल सिंह चूड़ासमा और एएसआई योगेश भट्ट को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने सरकारी गवाह बने संदीप ईश्वरलाल गांधी को रिहा करने का आदेश दिया गया। जबकि आरोपी संदीप कीर्तिकुमार गांधी, धर्मेंद्र रमणलाल पटेल, त्रिकेश कांतिभाई गुर्जर, विजय देवशीभाई सिंधव और कैलाश पुसाजी मारवाड़ी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने का आदेश दिया गया।