जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को जोधपुर रेप केस मामले में दोषी आसाराम को 75 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की पीठ ने कहा कि आसाराम 31 मार्च 2025 तक जेल से बाहर अपना इलाज करवा सकेंगे। इस दौरान आसाराम को अपने अनुयायी से मिलने की अनुमति नहीं होगी। आसाराम 24 घंटे 3 पुलिसकर्मियों की निगरानी में रहेंगे और इलाज कराएंगे। बता दें, अप्रैल 2018 में निचली अदालत ने जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से बलात्कार के मामले में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 86 साल के आसाराम को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हैं। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत की शर्तों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी आसाराम को अंतरिम जमानत दी है।