नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 7 जनवरी को रेप मामले में आसाराम बापू को अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के रेप मामले में स्वास्थ्य के आधार पर आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को निर्देश दिया है कि वह अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आसाराम को तीन पुलिसकर्मियों का एस्कॉर्ट दिया जाएगा। इसमें शर्त होगी कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, इसके साथ ही अपने अनुयायियों से सामूहिक रूप से मिलने की इजाजत नहीं होगी। ये फैसला गुजरात के आसाराम रेप केस से जुड़ा है। जिसमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हालांकि, राजस्थान में दर्ज मामले के सिलसिले में वह अभी भी हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 86 वर्षीय आसाराम हृदय रोग के अलावा उम्र संबंधी समस्याओं से पीड़ित है।
जनवरी 2023 में आसाराम को 2013 के बलात्कार मामले में सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया था। मामले की शिकायत एक महिला ने की थी। इस अपराध के समय वह गांधीनगर के पास एक आश्रम में रह रही थी।