प्रयागराज। संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस की जांच जारी रहेगी। हालांकि, हाईकोर्ट ने सांसद बर्क को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सांसद बर्क की एफआईआर रद्द करने की मांग ठुकरा दी है। कोर्ट ने कहा कि जिन धाराओं में सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उसमें सात साल की सजा होती है। इस मामले में पुलिस सांसद बर्क को नोटिस जारी करके उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। सांसद बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस के नोटिस देने पर बयान दर्ज करने के लिए सांसद बर्क नहीं आएंगे और पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करेंगे तभी उनकी गिरफ्तारी होगी। बता दें, संभल हिंसा मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहान बर्क को आरोपी नंबर-1 बनाया है। उनके खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले पर जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सांसद जियाउर्रहमान बर्क की ओर से अधिवक्ता इमरान उल्लाह और सैयद इकबाल अहमद ने दलीलें पेश की।