Sunday, March 16, 2025
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संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- हाईकोर्ट के आदेश तक निचली कोर्ट कोई कार्यवाही न करे

नई दिल्ली। संभल की जामा मस्जिद में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे की इजाजत दी थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट इस मामले में कोई कार्रवाई न करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निचली कोर्ट के आदेश पर कुछ आपत्तियां हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बगैर कोई कार्यवाही नहीं की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए?
सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट कमिश्नर को सर्वे रिपोर्ट सौंपने काे कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक मामला हाईकोर्ट में लिस्ट नहीं हो जाता, तब तक आगे की कार्यवाही पारित आदेश के अनुसार होगी। इस मामले पर 6 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी। इसके साथ ही निचली अदालत को 8 जनवरी तक कोई आदेश न देने की सूचना दी है।
उधर, संभल की जामा मस्जिद मामले में चंदौसी सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि, सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की जा सकी। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने मीडिया को बताया कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा होने की वजह से रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। वहीं, जामा मस्जिद के वकील ने अदालत से इस केस से संबंधित सभी प्रतियां मांगी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब मस्जिद का कोई सर्वे नहीं होगा।

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