Sunday, May 4, 2025
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रेलवे का सख्त आदेश; ट्रैक या ट्रेन में वीडियो बनाने पर अब केस दर्ज होगा

नई दिल्ली। ट्रेन या रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाने वाले अब सावधान हो जाएं। इन स्थानों पर रील बनाते समय सुरक्षा संबंधी खतरा होने पर तुरंत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन को निर्देश दे दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि यदि वीडियो बनाने वाले यदि रेल परिचालन में खतरा पैदा करते हैं अथवा कोच या रेलवे परिसर में यात्रियों के लिए असुविधा पैदा करते हैं तो उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी।
रेलवे बोर्ड का यह निर्देश कई मामलों के सामने आने के बाद आया है, जिनमें खासकर युवकों ने अपने मोबाइल फोन से रेलवे ट्रैक और चलती ट्रेन में स्टंट के वीडियो बनाकर रेलवे सुरक्षा से खिलवाड़ किया है।
रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि वीडियो बनाने में लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। वे न केवल अपनी जान जोखिम में डालते हैं, बल्कि रेलवे ट्रैक पर सामान रख, वाहन चलाकर अथवा चलती ट्रेनों में खतरनाक स्टंट करके सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं,
जिनमें लोगों को सेल्फी लेते समय ट्रेनों के करीब चलते हुए दिखाया गया है, जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ट्रेन की चपेट में आने से कई लोगों की मौके पर ही जान चली गई है।
रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि आरपीएफ और जीआरपी को नियमों का उल्लंघन करके वीडियो बनाने वालों के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति अपनाने के लिए कहा गया है।

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