नई दिल्ली। यूपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ बहराइच हिंसा के आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में योगी सरकार को बुधवार तक कार्रवाई ना करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आप इस अदालत द्वारा पारित आदेशों से अवगत हैं। यदि उत्तर प्रदेश सरकार इन आदेशों का उल्लंघन करने का जाेखित उठाना चाहती है तो यह उनकी मर्जी है। वैसे हमने ये कहा है कि अगर सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण है तो मेरे आदेश में वो भी साफ लिखा है।
वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा कि 13 अक्टूबर को जुलूस निकाला गया था, जिसके बाद यह घटना हुई। याचिका तीन लोगों ने दायर की है, जिन्हें तीन दिन के भीतर अपने घर गिराने का नोटिस मिला है। याचिकाकर्ताओं के पिता और भाई पहले ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सिंह ने इसे अदालत के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी ने तीन दिनों में विध्वंस नोटिस जारी किया है, जबकि हम मामले को तत्काल सुनवाई के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि हमारे मुवक्किल को सुरक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि एक घर 10 साल पुराना है और दूसरा 70 साल पुराना है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मामले की सुनवाई कल होगी और तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कल तक कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया है और अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी।