अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने का आदेश दिया गया है। सचिवालय विभागों के अलावा सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी कार्यालयों, बोर्ड-निगमों, स्थानीय स्व-सरकारी कार्यालयों आदि में दोपहिया वाहनों पर आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों और पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। बिना हेलमेट के किसी भी कर्मचारी को सरकारी कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने सर्कुलर जारी किया है। अहमदाबाद पुलिस कर्मियों/अधिकारियों के लिए पहले ही हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है।
राज्य सरकार ने परिपत्र में कहा है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं और गंभीर चोटों/मृत्यु की बढ़ती संख्या को देखते हुए सड़क सुरक्षा, जन जागरूकता और यातायात नियमों का अनुपालन अत्यंत आवश्यक है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट का उपयोग न केवल कानून का अनुपालन सुनिश्चित करता है, बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है, जिसके परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं के दौरान गंभीर चोटों और मृत्यु की संभावना में उल्लेखनीय कमी आती है। अत: राज्य सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा वाहन चलाते समय निर्धारित मानक के हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से कानून प्रवर्तन एवं संरक्षा/संरक्षा हेतु आवश्यक है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के नियम-129 के अनुसार दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है।