मुंबई। बाजार नियामक सेबी ने कथित तौर पर धन में हेरफेर करने के लिए डिफॉल्टर टाइकून अनिल अंबानी, रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व अधिकारियों और 24 अन्य कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वे प्रतिभूति बाजार में सौदा नहीं कर सकते।
सेबी ने अनिल अंबानी को प्रतिभूति बाजार में कोई भी भूमिका निभाने से प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और बाजार नियामक के साथ पंजीकृत कोई भी मध्यस्थ शामिल है। 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही रिलायंस होम फाइनेंस पर छह महीने का प्रतिबंध लगाकर रु. 6 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
सेबी ने 222 पन्नों के अंतिम आदेश में कहा कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के प्रमुख अधिकारियों की मदद से आरएचएफएल से धन निकाला और उन्हें धोखाधड़ी वाले ऋणों पर अन्य कंपनियों को दे दिया। हालांकि, आरएचएफएल के निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट ऋणों की नियमित समीक्षा करने और ऐसे ऋण प्रसंस्करण को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने इन आदेशों की अनदेखी की। अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख अधिकारी नियमों का पालन करने में विफल रहे। इन परिस्थितियों को देखते हुए, आरएचएफएल कंपनी स्वयं भी अपराध में उतनी ही भागीदार बन गई है जितना कि व्यक्तिगत अधिकारी। इसके अलावा बाकी कंपनियों ने अवैध रूप से धन को स्थानांतरित करने के लिए आरएचएफएल से अवैध रूप से ऋण प्राप्त करने की भूमिका निभाई। इसलिए उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अनिल अंबानी को धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए एडीए ग्रुप के चेयरपर्सन के रूप में अपने पद और आरएचएफएल की होल्डिंग कंपनी में अपनी पर्याप्त अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया है। कंपनी के प्रबंधन और प्रमोटरों ने बिना संपत्ति, नकदी प्रवाह, निवल मूल्य और राजस्व वाली कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, जो ऋण चुकाने में असफल रहा। जिसमें ज्यादातर कर्जदार रिलायंस होम्स के प्रमोटर्स से जुड़े हुए पाए गए हैं।
9 लाख से ज्यादा शेयरधारकों को नुकसान
हजारों करोड़ रुपए का लोन न चुकाने के बाद रिलायंस होम फाइनेंस डिफॉल्ट हो गया। इस घोटाले के उजागर होने के बाद शेयर की कीमत दाल साल रु. 60 से 0.75 हो गई थी। अब भी 9 लाख से ज्यादा शेयरधारकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिबंधित 24 संस्थाओं में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के पूर्व मुख्य कार्यकारी अमित बापना, रवींद्र सुधालकर और पिंकेश आर शाह शामिल हैं। जिन पर प्रतिबंध और जुर्माने की सजा दी गई है। अनिल अंबानी 25 करोड़, बापना पर 27 करोड़, सुधालकर पर 26 करोड़ और शाह पर रु. 21 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था।
इसके अतिरिक्त रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट एलटी, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस क्लिंगन लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड सहित शेष संस्थाओं को प्रत्येक को 25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।