अहमदाबाद। आग की घटना को मॉकड्रिल बताने पर शांति एशियाटिक स्कूल पर आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत डीपीओ द्वारा 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चूंकि यह स्कूल सीबीएसई का है, इसलिए डीईओ-डीपीओ ने संयुक्त रूप से सीबीएसई को पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाने की अनुशंसा की है, इसलिए अब स्कूल पर सीबीएसई द्वारा भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
अहमदाबाद में साणंद रोड पर स्थित शांति एशियाटिक स्कूल में पिछले महीने दोपहर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, लेकिन स्कूल ने घटना के बारे में डीईओ-डीपीओ या निगम सहित किसी भी अधिकारी को सूचित नहीं किया। साथ ही छात्रों ने घर जाकर अभिभावकों को इस घटना की जानकारी दी तो अगले दिन अभिभावक बड़ी संख्या में स्कूल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। जिसके चलते डीईओ से लेकर डीपीओ तक की टीम भी स्कूल पहुंची और प्रांतीय अधिकारी से लेकर निगम के अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी आए। इस घटना को लेकर पुलिस ने संज्ञेय शिकायत भी दर्ज की थी।
अहमदाबाद डीईओ के आदेश पर स्कूल में फायर सेफ्टी के ऑडिट होने तक ऑनलाइन शिक्षा का आदेश दिया गया था। स्कूल में कुछ दिनों तक कक्षाएं ऑनलाइन चलीं और साणंद के प्रांतीय अधिकारी और नगर निगम के फायर विभाग की टीम द्वारा फायर सेफ्टी की रिपोर्ट देने के बाद ऑफलाइन शिक्षा शुरू की गई। अहमदाबाद डीईओ और अहमदाबाद डीपीओ (जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी) द्वारा संयुक्त रूप से इस मामले की सुनवाई की गई। स्कूल से विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांगा गया था। सुनवाई के अंत में अहमदाबाद डीपीओ ने आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार घटना की रिपोर्ट नहीं करने पर स्कूल पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं, अहमदाबाद डीईओ और डीपीओ ने संयुक्त रूप से पत्र भेजकर सीबीएसई को आगे की कार्रवाई की अनुशंसा की है। अग्नि सुरक्षा उपकरण के मुद्दे पर धारा 8.1 के तहत पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है। अब सीबीएसई द्वारा स्कूल पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।