नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हाईवे दोनों ओर एक-एक लेन एंबुलेंस, सीनियर सिटीजंस, महिलाओं और छात्रों के लिए खोल दिया जाए। कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब पुलिस को एक सप्ताह में बॉर्डर खोलने की रूपरेखा तैयार करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाईवे टैक्टरों की पार्किंग के लिए नहीं बने हैं। इससे आने-जाने वालों को परेशानी हो रही है। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी 10 जुलाई को शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
बता दें, 13 फरवरी से किसान यहां धरने पर बैठे हैं। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने हाईवे को बंद कर दिया है।