नई दिल्ली। नीट पेपर लीक को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि पेपर लीक व्यापक नहीं है। इसका असर पटना और हजारीबाग तक ही सीमित है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी(NTA) को ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए। यह कहते हुए सीजेआई ने नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की पहचान सुनिश्चित करना और पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार करना सरकार और एनटीए की जिम्मेदारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को परीक्षा कराने के नियम बदलने को भी कहा है। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी प्रश्न पत्र बनाने से लेकर परीक्षा खत्म होने तक कठोर नियम बनाए। पेपर सेंटर तक पहुंचाने के लिए बंद वाहनों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्राइवेसी लॉ काे भी ध्यान में रखें ताकि कोई गड़बड़ी हो तो पकड़ में आ जाए।