नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि केजरीवाल अभी सीबीआई की हिरासत में हैं और उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के पास रेफर कर दिया है। अब इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजाें वाली बेंच करेगी। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। आज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे बड़ी बेंच के पास भेेजने का आदेश दिया, इसके साथ ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत भी दी है।
अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने बताया कि सीबीआई मामले में 18 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इसमें फैसला आने के बाद ही पता चल पाएगा कि केजरीवाल कब जेल से बाहर आएंगे।
उधर- सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिलने को जहां आम आदमी पार्टी इसे बड़ी जीत मान रही है, वहीं बीजेपी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ अंतरिम जमानत दी गई है, उनके खिलाफ मामले वापस नहीं लिए गए हैं। भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अंतरिम जमानत का मतलब यह नहीं है कि उनके खिलाफ मामले वापस ले लिए गए हैं और बरी कर दिया गया है। केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला और चोरी की है, अगला घोटाला बिजली बिल का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश रची गई है। भाजपा नेता आरपी. सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है लेकिन केस खारिज नहीं किया गया है। केजरीवाल के खिलाफ केस चलेगा। ईडी, सीबीआई के पास सबूत हैं और सबूतों के आधार पर केस चलाया जाएगा।