अहमदाबाद। मानसून के दौरान बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को भारी नुकसान होता है। किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। गुजरात हाईकोर्ट ने फसल बीमा मुआवजे पर सरकारी समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को खारिज कर दिया है।
साल 2017-18 में भारी बारिश होने से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ था। उस समय राज्य सरकार की ओर से किसानों को फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा देने के लिए सर्वे कराया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पात्र किसानों को मुआवजा देने के लिए उचित सर्वेक्षण नहीं किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी कमेटी ने किसानों की दलीलें सुने बिना ही रिपोर्ट तैयार कर ली है।
सरकार की इस रिपोर्ट को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि कमेटी ने हाईकोर्ट में आवेदन करने वाले याचिकाकर्ताओं के दावे के संबंध में सुनवाई का मौका नहीं दिया। अगले दो हफ्ते में नई रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।