अहमदाबाद। 1 जुलाई को देश में नया कानून लागू होने के पहले दिन प्रदेश में 164 केस दर्ज किए गए। जिसमें पहला केस गांधीनगर के चिलोड़ा में दर्ज हुआ। पुलिस को नए कानून के तहत केस दर्ज करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। गुजरात में पहला केस गांधीनगर के चिलोड़ा थाने में वाहनचालक के खिलाफ धारा 285 के तहत दर्ज हुआ। लॉ एंड ऑर्डर के डीजीपी दीपक मेघाणी ने बताया कि ई-गुजकोप में नए कानून की सभी धाराओं को अपलोड किया गया है। इससे नए कानून के अंतर्गत केस दर्ज करने में कोई परेशानी नहीं हुई।