नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में रहना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दोषपूर्ण बताते हुए कहा था कि केजरीवाल को राहत नहीं दी जानी चाहिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को 1 लाख के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दी थी। ईडी ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए। हम आपको 26 जून को सुनेंगे।