Monday, March 17, 2025
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प्लेटफॉर्म टिकट अब जीएसटी के दायरे से बाहर होगा, समाज की ओर से चलाए जा रहे हाॅस्टल पर भी जीएसटी नहीं लगेगी

नई दिल्ली। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट लेने के अलावा डॉरमेट्री, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम और बैट्री आॅपरेटेड वाहनों के इस्तेमाल करने पर अब जीएसटी नहीं देना होगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। समाज की ओर से हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने पर अब जीएसटी नहीं देना होगा।
53वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि परिषद ने दूध के सभी डिब्बों(चाहे वह टीन के हों या स्टील के) पर 12 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की सिफारिश की है। इसके अलावा कार्टन बॉक्स, कॉरिगेटेड और नॉनकॉरिगेटेड कागज या पेपर पर 12 प्रतिशत एक समान जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दर युक्तिकरण के जीओएम का अक्ष्यक्ष बनाया गया है। अगली बैठक में सम्राट चौधरी इसके लिए किए गए कामों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि छोटे करदाताओं को फायदा देने के लिए जीएसटीआर 4 फाइल करने की समय सीमा को जून 30 कर दिया गया है।

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