Wednesday, March 19, 2025
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हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगाई रोक

नई दिल्ली। शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर रोक लगा दी है। ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील को ठुकरा दिया है। सिंघवी ने कहा था कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। इस बीच जस्टिस सुधीर जैन ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। ईडी के वकील ने हाईकोर्ट में कहा था कि निचली अदालत में हमें बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। एएसजी राजू ने कहा कि हमें लिखित जवाब दाखिल करने का समय नहीं दिया गया। यह अनुचित है। ईडी ने पीएमएलए की धारा 45 का हवाला भी दिया है। एएसजी राजू ने कहा कि हमारा मामला काफी मजबूत है। उन्होंंने अभिषेक मनु सिंघवी की माैजूदगी का भी विरोध किया।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ईडी के हाईकोर्ट जाने पर सोशल मीडिया(X) पर पोस्ट करके कहा कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नही आया आदेश की कॉपी भी नहीं मिली तो मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई? क्या हो रहा है इस देश में? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी पूरा देश आपको देख रहा है?’

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