Tuesday, March 18, 2025
Homeराष्ट्रीयNEET पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला; ग्रेस मार्क पाने वाले छात्रों...

NEET पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला; ग्रेस मार्क पाने वाले छात्रों को दोबारा देनी होगी परीक्षा

नई दिल्ली। गत 4 जून को नीट के परिणाम घोषित होने के बाद रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह नीट यूजी-2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी। हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ सही तरीके से होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इस केस की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी(एनटीए) ने 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने वाला निर्णय वापस ले लिया है। अब उम्मीदवारों को 23 मार्च काे पुनर्परीक्षा का विकल्प दिया जाएगा। इसके नतीजे 30 जून को घोषित होंगे। छात्रों के पास विकल्प ये है कि वे फिर से परीक्षा देना चाहते हं अथवा काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस केस की सुनवाई की। एनटीए की ओर से कहा गया कि छात्रों का डर दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments